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    Tamil Nadu Temple Land Scam: 100 करोड़ की ज़मीन 2 करोड़ में बेची, CB-CID ने 3 आरोपियों को किया Arrest

    3 hours from now

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    तमिलनाडु CB-CID ने डिंडीगुल ज़िले के मशहूर अरुलमिगु दंडायुथापानी स्वामी (पलानी मुरुगन) मंदिर से जुड़ी ज़मीन हड़पने के कथित मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है। जांच करने वालों का आरोप है कि आरोपियों ने जाली कागज़ात का इस्तेमाल करके, मंदिर की लगभग 100 करोड़ रुपये की कीमती ज़मीन को धोखाधड़ी से सिर्फ़ 2 करोड़ रुपये में अपने नाम करवा लिया था। जांच करने वालों के अनुसार, विवादित ज़मीन पलानी मुरुगन मंदिर की पार्किंग के लिए है – यह मंदिर तमिलनाडु के सबसे पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों में से एक है। इस ज़मीन की मौजूदा बाज़ार कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: तिरुप्पुर ज़िले के मडाथुकुलम तालुक के पप्पनकुलम के रहने वाले 60 वर्षीय वेल्लाईथुरई; डिंडीगुल ज़िले के पलानी तालुक में ACC रोड पर गौंडनकुलम के रहने वाले 65 वर्षीय अनवरदीन; और विल्लुपुरम ज़िले के सलामेडु में कामराजर नगर 2nd क्रॉस स्ट्रीट के रहने वाले 56 वर्षीय मुरुगादास। CB-CID ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 336(3), 340(2), 49 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। कथित धोखाधड़ी की जांच जारी है। इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कार्यालय सचिवालय परिसर के नामक्कल कविग्नर मालिगई भवन में स्थानांतरित किया जाएगाकथित धोखाधड़ी सामने आने के बाद रजिस्ट्रेशन रद्दज़मीन के कथित घोटाले का पता चलने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने विवादित प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। उस समय ड्यूटी पर मौजूद सब-रजिस्ट्रार, जस्टिन मणिकंदन को भी सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि CB-CID ने हाल ही में चल रही जांच के तहत सस्पेंड किए गए सब-रजिस्ट्रार से कई घंटों तक पूछताछ की। जांच करने वाले अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों को कैसे स्वीकार किया गया और उन पर कैसे कार्रवाई की गई।मदुरै मंदिर की प्रॉपर्टी के मामले में अलग FIR दर्जमंदिर की प्रॉपर्टी से जुड़े एक अलग लेकिन संबंधित मामले में मदुरै सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के जॉइंट कमिश्नर की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर मदुरै के चोक्कीकुलम में स्थित मंदिर की एक कीमती प्रॉपर्टी की लीज़ को धोखाधड़ी से ट्रांसफर करने की साजिश रची। FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि साजिश के तहत गैर-कानूनी मॉर्गेज डीड (गिरवी रखने के दस्तावेज़) और पावर ऑफ़ अटॉर्नी के दस्तावेज़ तैयार किए गए थे। इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में समिति गठित कीआरोप है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरफेर की गई जांच करने वालों ने बताया कि मदुरै की यह प्रॉपर्टी मूल रूप से मंदिर को दान की गई थी। इसके लिए 1930 में एक रजिस्टर्ड वसीयत बनाई गई थी, जिसका मकसद मंदिर की धार्मिक और चैरिटेबल गतिविधियों में मदद करना था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ प्राइवेट लोगों ने रेवेन्यू और सब-रजिस्ट्रार विभागों के पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर ज़मीन के रिकॉर्ड में हेरफेर की, ताकि कथित तौर पर गैर-कानूनी लेन-देन को अंजाम दिया जा सके। अधिकारी जांच के तहत हर आरोपी की भूमिका की जांच कर रहे हैं।
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