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    तत्कालीन तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार समेत 7 पर केस:बांदा में अतर्रा में जमीन धोखाधड़ी मामले में कोर्ट का आदेश

    2 hours ago

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    अतर्रा तहसील के पचोखर गांव में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार और हल्का लेखपाल सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने करीब 35 वर्ष पहले बेची गई भूमि को राजस्व अभिलेखों में नाम न कटने का फायदा उठाकर कूटरचित तरीके से दोबारा बेच दिया। ग्राम पचोखर निवासी आनंदी प्रसाद ने पिछले साल सितंबर में सीजेएम न्यायालय में एक वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उनके पिता रामेश्वर ने गाटा संख्या 1151 रकबा 1.55 एकड़ में तीन-चौथाई हिस्सा 23 अगस्त 1990 को अपने सगे भाई शंभू दयाल से रजिस्टर्ड दानपत्र के माध्यम से प्राप्त किया था। शेष भाग 23 जून 1994 को बैनामे से खरीदा गया था। इन लेनदेन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी दर्ज हो गया था। करीब 13 वर्ष पूर्व रामेश्वर के निधन के बाद, यह भूमि वरासत के जरिए आनंदी प्रसाद के नाम खतौनी में दर्ज हो गई थी। आनंदी प्रसाद को हाल ही में 20 सितंबर को खतौनी की नकल निकलवाने पर इस धोखाधड़ी वाले लेनदेन की जानकारी हुई। मूल दस्तावेजों में राजनगर निवासी रामप्रकाश और पनगरा के जगदीश प्रसाद को गवाह के रूप में दर्ज बताया गया है। पुलिस और उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर आनंदी प्रसाद ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को तत्कालीन तहसीलदार लखन लाल, अज्ञात सब रजिस्ट्रार, लेखपाल पंकज अवस्थी, राम प्रकाश, दीपा देवी, जगदीश प्रसाद और राम प्रसाद सहित कुल सात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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