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    दहेज हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:कोर्ट ने 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, 7 साल पुराने मामले में फैसला

    1 hour ago

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    बुलंदशहर में शुक्रवार शाम को दहेज हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 70,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शुक्रवार शाम 6 बजे बुलंदशहर के एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय ने सुनाया। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब डिबाई थाना क्षेत्र के जैनो वाली गली चौक दुर्गा प्रसाद निवासी दिनेश चंद सोनी और उनके पिता जगवीर सिंह वर्मा पर वादी की बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। इस संबंध में 10 अप्रैल 2019 को डिबाई थाने में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 1 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित किया गया था। बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की, जिससे अभियोजन की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हुई। न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय ने अभियुक्त दिनेश चंद सोनी और जगवीर सिंह वर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से भूपेंद्र सिंह राजपूत और कुश कुमार ने पैरवी की, जबकि मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार संदीप पाराशर और कोर्ट मोहर्रिर कपिल राणा व परवेंद्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
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