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    दिव्यांग दम्पतियों को शादी पर ₹35 हजार तक प्रोत्साहन मिलेगा:एटा में आवेदन शुरू, जानिए पात्रता

    20 hours ago

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    दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग दम्पतियों के लिए शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र दम्पतियों को उनकी योग्यता के अनुसार 15 हजार रुपये से लेकर 35 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके संयुक्त बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि योजना के तहत यदि युवक दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, युवती दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये और यदि युवक एवं युवती दोनों दिव्यांग हैं तो 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दम्पति के संयुक्त बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जनपद एटा के ऐसे पात्र दिव्यांगजन, जिनका विवाह 1 अप्रैल 2025 से अब तक संपन्न हुआ है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जनसेवा केंद्र अथवा लोकवाणी केंद्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पंचायत परिसर स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दम्पति को संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र या विवाह कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता, आयु प्रमाण-पत्र सहित अन्य निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारी ने बताया कि विवाह के समय युवती की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और युवक की 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों में से किसी की भी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, दम्पति आयकरदाता श्रेणी में न आता हो और किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने पात्र दिव्यांग दम्पतियों से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी जिला पंचायत परिसर स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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