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    उन्नाव में धारा 163 लागू:आगामी पर्वों को लेकर डीएम का आदेश, धरना प्रदर्शन पर रोक, 18 मार्च तक प्रभावी

    16 hours ago

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    उन्नाव जिले में आगामी पर्व-त्योहारों और संभावित जनसमूह को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 163 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह धारा आगामी 18 मार्च तक प्रभावी रहेगी। धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। साथ ही, धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पूरी तरह एहतियातन उठाया गया है ताकि जिले में अमन-चैन बना रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। जिले में आगामी दिनों में होली पर्व, जयंती और कई अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों को लेकर पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रस्तावित विधेयक को लेकर विभिन्न संगठनों में असंतोष की संभावना को देखते हुए भी धारा 163 को लागू किया गया है। पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि धारा 163 लागू होने के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कड़ी नजर रखें। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की सहायता ली जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे सहयोग की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश किसी विशेष वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिले की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
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