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    Unnao Case: Delhi High Court का जयदीप सेंगर को अल्टीमेटम, कल तक Surrender करो वरना होगी कार्रवाई

    3 hours from now

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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जयदीप सिंह सेंगर उर्फ ​​अतुल सिंह को कल तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। वह कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य लोगों के साथ उन्नाव हिरासत में मौत के मामले में दोषी है। ये सभी 10 साल की सजा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की खंडपीठ ने जयदीप सिंह सेंगर को कल तक तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। खंडपीठ जयदीप सिंह सेंगर को दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाई गई और न ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया।इसे भी पढ़ें: The Kerala Story 2 की रिलीज पर संकट? केरल हाई कोर्ट ने केंद्र और सेंसर बोर्ड को जारी किया नोटिसउन्हें जुलाई 2024 में कैंसर के इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई। बाद में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। खंडपीठ ने उन्हें पहले आत्मसमर्पण करने को कहा और बताया कि इसके बाद याचिका पर सुनवाई होगी। यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मंगवाई है और मामले की सुनवाई 24 फरवरी को तय की है। उनके वकील ने बताया कि जयदीप सिंह सेंगर कल जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्नाव हिरासत में मृत्यु मामले में कुलदीप सिंह सेंगर सहित सभी दोषियों और सीबीआई को नोटिस जारी किया। उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने अपने पिता की हिरासत में मृत्यु के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर सहित दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। सेंगर हिरासत में मृत्यु के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं।इसे भी पढ़ें: West Bengal चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, विधायक Bishnu Prasad Sharma ने थामा TMC का दामनकुलदीप सिंह सेंगर को छोड़कर इस मामले में अन्य सभी दोषी जमानत पर हैं। उन्नाव बलात्कार पीड़िता, जिसने याचिका दायर की है, की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा पेश हुए। दूसरी ओर, सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अनुभा भारद्वाज पेश हुईं और उन्होंने निवेदन किया कि याचिका की सुनवाई उसकी स्वीकार्यता तय करने के बाद ही की जानी चाहिए। इस सप्ताह के प्रारंभ में, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मंजू जैन की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मृतक पीड़िता की बेटी की शीघ्र सुनवाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के पास भेज दिया। कुलदीप सिंह सेंगर हिरासत में मृत्यु के मामले में 10 वर्ष की सजा और नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोनों मामलों में उनकी अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं।इसे भी पढ़ें: Sultanpur Court में Rahul Gandhi ने दर्ज कराया बयान, Amit Shah मानहानि केस में 9 मार्च को अगली सुनवाईपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, मामले का निपटारा 3 महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी मामले अलग-अलग पीठों के समक्ष लंबित हैं। इस स्थिति में मामले का निपटारा 3 महीने में नहीं किया जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
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