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    यूपी बार काउंसिल चुनाव:लखनऊ हाईकोर्ट में आज से वोटिंग, 5 दिन में 27 हजार वकील डालेंगे वोट

    20 hours ago

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    उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव के लिए लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में बुधवार यानी आज से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। पांच दिनों तक चलने वाले इस मतदान कार्यक्रम में करीब 27 हजार अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे पहले जनवरी में प्रस्तावित चुनाव अव्यवस्था और हंगामे के कारण रद्द कर दिए गए थे। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जा रहा है। पहले दिन 1962 से 2000 तक पंजीकृत अधिवक्ता डालेंगे वोट हाईकोर्ट परिसर में बुधवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम पांच बजे तक चलेगा। पांच दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया में रोजाना अधिवक्ताओं के पंजीकरण वर्ष के आधार पर मतदान कराया जा रहा है। पहले दिन यानी 11 मार्च को वर्ष 1962 से 2000 तक पंजीकृत 5410 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे। इसके बाद अन्य वर्षों में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग दिन मतदान निर्धारित किया गया है। जनवरी में अव्यवस्था के कारण स्थगित हुआ था चुनाव दरअसल, यूपी बार काउंसिल का चुनाव पहले 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित था, लेकिन मतदान के दौरान अव्यवस्था और हंगामे की स्थिति बनने के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी थी। अब नए कार्यक्रम के तहत लखनऊ जिले में 11 से 15 मार्च के बीच मतदान कराया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मतदान की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। लखनऊ जिले के 26 हजार से अधिक अधिवक्ता इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 331 प्रत्याशी मैदान में, सदस्य पद के लिए मुकाबला प्रदेश स्तरीय इस चुनाव में सदस्य पद के लिए कुल 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन कराया था। हालांकि दो प्रत्याशियों के निधन के बाद अब 331 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इन सभी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। अधिवक्ता समुदाय के बीच पिछले कई दिनों से चुनाव को लेकर सक्रियता भी देखी जा रही है। 20 बूथों पर मतदान, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हाईकोर्ट परिसर में मतदान के लिए कुल 20 बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान स्थल और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके। पहचान पत्र के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश मतदान के लिए आने वाले अधिवक्ताओं को अपना बार काउंसिल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है। मतदाता सूची में नाम का मिलान होने के बाद ही उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, पोस्टर, बैनर, पर्चे या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 100 मीटर दायरे में प्रचार पर रोक निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को नारेबाजी या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मतदाताओं के बीच किसी प्रकार की सामग्री वितरित करने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। 25 प्रत्याशियों के पक्ष में दे सकेंगे वोट मतदान प्रक्रिया वरीयता क्रम के आधार पर कराई जा रही है। प्रत्येक मतदाता अधिकतम 25 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर सकेगा। मतदाता अपने मतदाता सीरियल नंबर के अनुसार निर्धारित बूथ पर पहुंचकर वोट डालेंगे। पहले दिन के लिए निर्धारित 5410 मतदाताओं को इन्हीं 20 बूथों पर मतदान की व्यवस्था की गई है।
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