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    यूपी में बंदरों के आतंक का मामला हाईकोर्ट में उठा:एसओपी के तहत कार्रवाई रिपोर्ट तलब, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सख्त

    2 hours ago

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    विनीत शर्मा एवं प्रजाक्ता सिंहल कि जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद मथुरा सहित प्रदेश के तमाम जिलों में बंदरों के बढ़ते आतंक एवं मानव-बंदर संघर्ष के गंभीर मुद्दे पर तैयार एस ओ पी के तहत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पवन तिवारी एवं आकाश वशिष्ठ राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व विपक्षी नगर पालिका परिषद मुरादनगर के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। राज्य की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि रीसस मकाक (बंदर) की संख्या, उनके हॉटस्पॉट क्षेत्रों एवं मानव-बंदर संघर्ष की स्थिति का वैज्ञानिक आंकलन करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है,। जिसके लिए लगभग एक वर्ष का समय अपेक्षित होगा। साथ ही यह भी बताया गया कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है तथा वर्तमान एस.ओ.पी. के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वर्तमान एस.ओ.पी. के अंतर्गत जिला स्तर पर अब तक उठाए गए ठोस कदमों का विवरण शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। विशेष रूप से गाजियाबाद एवं मथुरा जनपदों में की गई कार्यवाही के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों मे किये गए उपायों का विस्तृत एक्शन प्लान अगली तिथि से पूर्व न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 06.अप्रैल .2026 को होगा। याचिका में बंदरों के बढ़ते आतंक पर नियंत्रण करने की मांग की गई है।
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