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    करोड़ों के गबन की विवेचना जल्द पूरी करें : हाईकोर्ट:पटाखा कारोबारियों के घोटाले का मामला, मुख्य आयुक्त आयकर सहयोग करें

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर व मोहम्मद आसिफ के खिलाफ ई टेक्नोक्रेट एक्सिस बैंक के खाते में निवेशकों का जमा करोड़ों रुपए के गबन मामले की शीघ्र विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया है।साथ ही मुख्य आयुक्त आयकर प्रयागराज को विवेचना में सहयोग करने का आदेश दिया है। जमानत अर्जी पर अब 16 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने मुख्य आयकर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे आवेदक कादिर और अन्य सह-आरोपियों की आय और खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी विवेचना अधिकारी प्रदान कर जांच में सहयोग दें। कोर्ट के निर्देशानुसार विवेचना अधिकारी आजाद कुमार हाजिर हुए। अगली सुनवाई की तिथि पर भी कोर्ट ने हाजिर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि आदिल वासी के खाते में जमा धन के हेरफेर की जांच चल रही है, जो ई-टेक्नोक्रेट्स एक्सिस बैंक के निदेशक थे। कादिर की भूमिका भी जांची जा रही है, जिसने उक्त धन का उपयोग कई प्रापर्टी खरीदने में किया। इसमें आरोपित की पत्नी द्वारा खरीदी गई 10 दुकानें भी शामिल हैं। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपित ने दो मामलों का आपराधिक इतिहास स्पष्ट नहीं किया है। यह क्रमश: वर्ष 2002 में कोतवाली तथा वर्ष 2009 में नैनी में दर्ज हुए थे। कादिर के अधिवक्ता ने इंगित किए गए शेष दो मामलों का आपराधिक इतिहास स्पष्ट करने की बात कही। कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी बैंक में निवेशकों द्वारा जमा किए गए धन के हेरफेर में कादिर की भूमिका की जांच तब तक पूरी कर लें। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि आयकर विभाग के सहयोग न करने के कारण, कादिर की आय के संबंध में जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। जांच अधिकारी के आवेदन को प्रयागराज के मुख्य आयकर आयुक्त ने अस्वीकृत कर दिया है।
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