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    यूपी में पुराने कर बकाये पर ब्याज-अर्थदंड माफ:एकमुश्त समाधान योजना के लिए 15 जनवरी 2027 तक आवेदन करें

    2 hours ago

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    बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के कर बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफ करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2026 लागू की है। पात्र व्यापारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बलिया के वाणिज्य कर अधिकारी सुजीत यादव ने बताया कि योजना में 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये शामिल हैं। ये बकाये उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम-1997, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के तहत बने हैं। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को शासनादेश जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया और योजना की विस्तृत जानकारी के लिए व्यापारी संबंधित वाणिज्य कर विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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