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    14 मार्च को गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत:चालान और कई मामलों का होगा मौके पर निस्तारण

    11 hours ago

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    गाजियाबाद में 14 मार्च 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कचहरी गाजियाबाद परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के लंबित मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा करना है, जिससे उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिल सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है। गाजियाबाद में इसका आयोजन जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विनोद सिंह रावत के मार्गदर्शन में होगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के चेक बाउंस मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित केस, बिजली और पानी के बिल विवाद, दीवानी व फौजदारी के छोटे मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवाद, दाम्पत्य विवाद और उत्तराधिकार से जुड़े मामले शामिल हैं। विशेष रूप से, जिन लोगों के मोटरयान चालान लंबित हैं, वे भी इस लोक अदालत में आकर अपने चालान का निपटारा करा सकते हैं। ट्रैफिक चालान प्रस्तुत कर जुर्माने का निस्तारण कराने से समय और धन दोनों की बचत होगी, और मामला शीघ्र समाप्त हो जाएगा। लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। यहां त्वरित निर्णय होता है और दोनों पक्षों की सहमति से मामला समाप्त किया जाता है। एक बार समझौता होने के बाद उस पर आगे अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद स्थायी रूप से खत्म हो जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के लोगों से अपील की है कि जिनके भी मामले लंबित हैं या प्री-लिटिगेशन स्तर पर हैं, वे 14 मार्च को लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का समाधान कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।
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