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    15 साल बाद डकैती के पांच आरोपी बरी:संतकबीरनगर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया दोषमुक्त

    9 hours ago

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    संतकबीरनगर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने डकैती और लूटी गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। शमशेर, अवधेश उर्फ गब्बू, पवन बरनवाल, असगर और विछन को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। यह मामला राजदेव के प्रार्थनापत्र पर वर्ष 2010 में धर्मसिंहवा थाने में दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, 11 अगस्त 2010 की रात करीब 1:30 बजे राजदेव का परिवार घर में सो रहा था। तभी उनके बेटे राजकुमार राय को घर के पिछले दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था और कुछ बदमाश घर का सामान अस्त-व्यस्त कर रहे थे। परिवार के जागने पर राजकुमार ने टॉर्च और लैंप की रोशनी में इटौवा निवासी बैजनाथ और टुनटुन को पहचाना, जो उनके गांव और आसपास आते-जाते थे। बदमाशों ने जाते समय लड़की की शादी के लिए रखे जेवर, 21,000 रुपये नकद, राजदेव की पत्नी के जेवर और लगभग 25 साड़ियां लूट लीं। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के सदस्यों पर रॉड और डंडों से हमला कर मारपीट भी की। राजदेव की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत में सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि डकैती में प्राप्त मोबाइल फोन को कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। इसके अलावा, आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पेश की गई। न्यायाधीश गजेंद्र ने सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कहा कि साक्ष्य के अभाव के कारण सभी पांचों आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। दोषमुक्त किए गए आरोपियों में शमशेर, असगर, बिच्छन (निवासी ग्राम दुर्गजोत, थाना बखिरा), पवन बरनवाल (निवासी थाना बखिरा) और अवधेश उर्फ गब्बू (निवासी ग्राम बेलौहा, थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर) शामिल हैं।
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