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    25 साल से लापता व्यक्ति की संपत्ति कब्जाने का मामला:बलरामपुर कोर्ट के आदेश पर 3 लेखपाल समेत 10 पर FIR, जांच शुरू

    2 hours ago

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    बलरामपुर में लापता व्यक्ति की करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर तीन लेखपालों सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों में एक अधिवक्ता, उसकी पत्नी, पूर्व ग्राम प्रधान और एक जिला पंचायत सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। मामले में रेहरा गांव निवासी हवलदार तिवारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई परमेश्वरदत्त वर्ष 2000 में पंजाब से तीर्थ यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। इसके बाद उनकी ग्राम सोनापार, किरतापुर और रेहरा में स्थित करोड़ों रुपये की जमीन को सुनियोजित साजिश के तहत हड़प लिया गया। कागजों में मृत दिखाकर कराई गई फर्जी वरासत आरोप है कि अधिवक्ता राज किशोर मिश्र ने संबंधित हल्का लेखपालों से मिलीभगत कर परमेश्वरदत्त को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित करा दिया। उन्हें अविवाहित दर्शाया गया था, इसके बावजूद दीपक उर्फ पप्पल और ज्ञान प्रसाद को पुत्र तथा विमला देवी को पत्नी दिखाकर फर्जी तरीके से वरासत दर्ज करा ली गई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जमीन का बैनामा शिकायत के अनुसार, इसी फर्जी वरासत के आधार पर करोड़ों रुपये की जमीन का बैनामा अधिवक्ता की पत्नी सुमन, पूर्व प्रधान संतराम और नरसिंह पाल यादव के नाम कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 19 फरवरी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा 22 फरवरी को आदेश की प्रति थाना रेहरा बाजार को प्राप्त हुई। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। राजस्व विभाग से जुड़े तीनों लेखपालों का सेवा रिकॉर्ड भी तलब किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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