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    5 साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद:परिवार को मार डालने की दी थी धमकी, दो भाइयों को भी 5-5 साल की सजा

    1 hour ago

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    फजलगंज थानाक्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आजीवन कारावास व पीड़िता के परिजनों से मारपीट, एससी/एसटी एक्ट के आरोप में दोषी युवक के दो भाइयों को 5–5 साल कैद की सजा सुनाई है। नवंबर 2016 में दोषी युवक ने घटना को अंजाम दिया था। पैसों का लालच देकर अपने साथ ले गया था 21 नवंबर 2016 को वादी ने फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 नवंबर 2016 की शाम 7 बजे उसकी 5 साल की बेटी घर के पास खेल रही थी, तभी मोहल्ले में रहने वाला विजय कुमार गुप्ता नशे में धुत होकर आया और बेटी को पैसों का लालच देकर उसे अपने घर ले गया। इसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया, पीड़िता ने घर आकर अपनी मां को आपबीती बताई थी। शिकायत करने पर आरोपी ने गाली–गलौज कर झगड़े पर आमादा हो गए थे। 20 नवंबर को विजय कुमार गुप्ता, उसका भाई होरीलाल व राकेश गुप्ता ने पुलिस से शिकायत करने पर वादी को जातिसूचक गालियां देकर पूरे परिवार की हत्या कराने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की थी। फजलगंज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रघुबर सिंह की कोर्ट में ट्रायल पर था। 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा व एडीजीसी ओमेंद्र दीक्षित ने बताया कि अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर रेप के आरोपी विजय कुमार गुप्ता को उम्रकैद व 73 हजार जुर्माना व आरोपी होरीलाल गुप्ता व राकेश गुप्ता को एससी/एसटी एक्ट, मारपीट मामले में 8–8 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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