Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    69 हजार शिक्षक भर्ती में न्याय की नई उम्मीद जगी:सुप्रीम कोर्ट बोला- सभी पक्षों की सहमति बनी तो आर्टिकल-142 से देंगे फैसला

    3 hours ago

    1

    0

    उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की डबल बेंच ने सरकार की ओर से पेश किए गए एडजस्टमेंट प्लान और सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि यदि सरकार के प्रस्ताव पर सभी पक्ष आपसी सहमति बना लेते हैं तो अगले मंगलवार को संविधान के आर्टिकल-142 के तहत फैसला सुनाया जा सकता है। 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सहमति बनाने और उससे अदालत को अवगत कराने के लिए अगले मंगलवार तक का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले 4 अगस्त को होगी। माना जा रहा है कि यदि सभी पक्ष सहमत हो जाते हैं तो लंबे समय से अटके इस विवाद का समाधान निकल सकता है। कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के एडजस्टमेंट प्लान पर यदि सभी संबंधित पक्ष सहमत हैं तो अदालत संविधान के आर्टिकल-142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। इस स्थिति में अगले मंगलवार को अंतिम आदेश भी पारित किया जा सकता है। इससे पहले सोमवार को सरकार सहित सभी पक्षों ने शपथ पत्र के माध्यम से अपने–अपने जवाब सौंपे थे। सरकार ने शपथ पत्र में क्या प्रस्ताव दिया है सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि नई कट ऑफ सूची के अनुसार वह 8270 पदों पर अतिरिक्त भर्ती करने को तैयार है। इससे पहले से कार्यरत 67,868 लोगों की नौकरी भी बची रह जाएगी और आरक्षण की प्रक्रिया से वंचित रहने के चलते नौकरी न पाने वाले नए अभ्यर्थियों को भी एडजस्ट किया जा सकता है। क्या है आर्टिकल-142? भारतीय संविधान का आर्टिकल-142 सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने के लिए विशेष और व्यापक अधिकार देता है। इसे अदालत की असाधारण शक्तियों वाला प्रावधान माना जाता है। यही वजह है कि जब सामान्य कानूनी प्रावधान किसी विवाद का प्रभावी समाधान नहीं दे पाते, तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल-142 के तहत विशेष आदेश जारी कर न्याय सुनिश्चित कर सकता है। यूपी के 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में इसी तरह के कई पेंच हैं। ऐसे में इस पर कोई रास्ता निकालने के लिए कोर्ट को इस संवैधानिक आर्टिकल की मदद लेनी पड़ रही है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    'जंतर-मंतर पर जो हुआ, यह हमारे संस्कार नहीं':वाराणसी में राज्यपाल का दिल्ली आंदोलन पर बयान, कहा- हमारा नेतृत्वकर्ता सही होना चाहिए
    Next Article
    तरुण गाबा लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर:यूपी में 15 IPS के ट्रांसफर, अशोक मुथा डीजी फायर सर्विस बनाए गए

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment