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    आगरा के नगला रामबल में अवैध गैस रिफलिंग-भंडारण पर छापा:6 कॉमर्शियल और 11 घरेलू सिलेंडर जब्त, भीड़ के बीच मौके से फरार हुआ आरोपी

    11 hours ago

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    गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच प्रशासन की छापामार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को जिला आपूर्ति विभाग ने नगला रामबल क्षेत्र से अवैध रिफलिंग और भंडारण का भंडाफोड़ किया। मौके से 6 कॉमर्शियल और 11 घरेलू सिलेंडरों के साथ ही अन्य सामान जब्त किया गया है। इसमें कुछ सिलेंडर भरे हुए थे। इस टीम ने की छापेमारी मुखबिर की सूचना पर पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी लोहामंडी रानू रस्तोगी, पूर्ति निरीक्षक अजय कुमार सिंह, सुमन सारस्वत, राजीव तिवारी आदि ने नगला रामबल क्षेत्र में छापामारी की। टीम कृष्णा विहार स्थित सेंट्रल आगरा पब्लिक स्कूल के सामने वाली गली में सबसे आखिरी मकान पर पहुंची। यहां एक व्यक्ति मौके पर मिला। उसके आसपास 6 कॉमर्शियल सिलेंडर (4 खाली और 2 भरे) मिले। इसमें 2 खाली सिलेंडर एचपी कंपनी और 2 खाली सिलेंडर इंडेन कंपनी के थे। 2 भरे सिलेंडर भी इंडेन कंपनी के थे। इसके साथ ही 11 घरेलू सिलेंडर मिले। इसमें 7 सिलेंडर भरे और 4 खाली थे। दो डबल साइड रिफलर एवं एक पोर्टबल वेडिंग मशीन भी मिली। उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम टीटू चौहान बताया। वह हाथरस रोड स्थित नंदलालपुर गांव का रहने वाला है। उससे जब सिलेंडरों के बारे में पूछताछ की गई न तो कोई संतोषजनक उत्तर दे पाया और न ही कोई कागजात दिखा पाया। इस नियम के तहत की गई कार्रवाई मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसका लाभ उठाकर टीटू चौहान मौके से फरार हो गया। गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण करना और रिफलिंग करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्राविधानों का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3/7 क अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। सभी गैस सिलेंडर मैसर्स थापर गैस सर्विस के प्रतिनिधि सुशील अग्निहोत्री को सौंप दिए गए हैं।
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