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    अंबेडकरनगर में 6 दोषियों को 7 साल की जेल:गैर इरादतन हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत 6 को सजा, 13 हजार जुर्माना

    4 hours ago

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    अंबेडकरनगर के महरुआ थाना क्षेत्र के वरहा गांव में 2021 में कपड़े की दुकान खोलने के विवाद में हुई परमेश कुमार की मौत के मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामविलास सिंह की अदालत ने मंगलवार को पिता-पुत्र समेत इन सभी छह आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास और 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला महरुआ के ग्राम वरहा निवासी अवधेश प्रसाद द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। अवधेश ने गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर एक नई कपड़े की दुकान खोली थी। दुकान का उद्घाटन 27 मार्च 2021 को किया गया था। रामायण पाठ के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान गांव के ही रामलाल साहू, जिनकी पड़ोस में कपड़े की दुकान थी, ने इसका विरोध किया। उद्घाटन वाले दिन शाम करीब 08:30 बजे रामलाल साहू ने अपने पुत्र चिंताराम साहू और अन्य आरोपियों रामवचन, राहुल, रोहित, रमाकांत व अमरावती के साथ मिलकर अवधेश पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने अवधेश के बड़े भाई परमेश कुमार साहू के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। गंभीर रूप से घायल परमेश की लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। दोषियों में रामलाल साहू, चिंताराम साहू, राहुल, रोहित और रमाकांत शामिल हैं। एक अन्य आरोपी अमरावती की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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