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    अमरोहा में नकली देसी घी मामले में तीन दोषियों को:कोर्ट ने सुनाई सात-सात साल की कैद और जुर्माना

    2 hours ago

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    अमरोहा के गजरौला में नकली देसी घी बनाने के 21 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन दोषियों को सात-सात साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने यह फैसला दिया। सजा सुनाए जाने के समय तीनों दोषी जमानत पर थे, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है। यह मामला 19 अक्टूबर 2005 का है। गजरौला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहल्ला लक्ष्मीनगर के एक मकान में नकली देसी घी बनाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने खाद्य निरीक्षक के साथ मौके पर छापा मारा। वहां वनस्पति तेल और केमिकल (बटर फ्लेवर) का उपयोग कर नकली देसी घी बनाते हुए तीन लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से लगभग 18 किलो वनस्पति तेल, चार किलो तैयार नकली घी, केमिकल से भरी बोतल, स्टोव, डिब्बे और अन्य उपकरण बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों की पहचान शाकिर और आरिफ (निवासी हरौड़ा, थाना सिम्भावली, गाजियाबाद) तथा जाकिर (निवासी लक्ष्मीनगर, गजरौला) के रूप में हुई। तीनों के पास देसी घी बनाने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया, हालांकि वे बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे। पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। बुधवार को कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी शाकिर, आरिफ और जाकिर को दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी को सात साल की कैद और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। करीब दो दशक पुराने इस मामले में आए इस फैसले को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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