Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    अमेठी में 3 अभियुक्त 6 माह के लिए जिलाबदर:अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्रवाई

    1 hour ago

    1

    0

    अमेठी: अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) अर्पित गुप्ता ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने तीन अभियुक्तों को छह महीने के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) कर दिया है। यह कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ की गई है जिनका आसपास के क्षेत्रों में आतंक और भय व्याप्त है, और जिनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति बोलने या साक्ष्य देने का साहस नहीं करता। जिलाबदर किए गए अभियुक्तों में शमशाद पुत्र फहीमुद्दीन, निवासी-अरगवां, थाना-गौरीगंज, और देवेन्द्र कौशल उर्फ राजन पुत्र कंचन लाल, निवासी-पूरबगांव, थाना-भाले सुल्तान शहीद स्मारक शामिल हैं। इन दोनों को 23 अप्रैल 2026 से छह माह के लिए निष्कासित किया गया है। तीसरा अभियुक्त मारूक अहमद उर्फ राजा पुत्र महमूद अहमद, निवासी-पूरे हसन मजरे हरकरनपुर, थाना-जामों है, जिसे 24 अप्रैल 2026 से छह माह की अवधि के लिए जनपद से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा लोकशांति और लोक सुरक्षा भंग करने का प्रयास किया जाता है, तो उनके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।
    Click here to Read more
    Prev Article
    सुल्तानपुर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश:40 किमी/घंटा हवा चली, 2.8 मिमी बारिश दर्ज; शाम को भी अलर्ट
    Next Article
    मुजफ्फरनगर में आंगनवाड़ी केंद्र में करंट से बच्चे की मौत:परिजनों ने थाने पर किया हंगामा, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment