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    अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक के आवास पर हंगामा, 10 नामजद समेत 34 लोगों पर मुकदमा दर्ज

    4 hours from now

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    उत्तर प्रदेश के अमेठी से समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा हंगामा और मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 10 नामजद और 24 अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार देर शाम करीब साढ़े आठ बजे की है जब उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खनन मंत्री और सजायाफ्ता गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति के अमेठी की विकास कॉलोनी स्थित आवास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया।इसे भी पढ़ें: French Open 2026: World No. 1 Aryna Sabalenka का तूफानी आगाज, पहले दौर में प्रतिद्वंद्वी को रौंदा। अमेठी के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर विधायक के समर्थक धीरज पाल और शेर बहादुर यादव के बीच टिप्पणियों को लेकर विवाद था। इसी विवाद ने बाद में झगड़े का रूप ले लिया। गायत्री प्रसाद प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति ने अमेठी थाने में तहरीर दी है जिसमें आरोप लगाया गया कि जब परिवार के लोग क्षेत्र में थे, तभी शाम करीब साढ़े आठ बजे शेर बहादुर यादव, जय सिंह यादव समेत 30 से अधिक लोग तीन गाड़ियों से उनके आवास पर पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने विधायक महाराजी प्रजापति, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तथा पूरे परिवार के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हंगामा किया। घर में मौजूद महिलाओं ने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन छीन लिए और मारपीट भी की।इसे भी पढ़ें: Manchester United में छिड़ी कप्तानों की जंग, Roy Keane और Bruno Fernandes सरेआम भिड़े सूत्रों के अनुसार, जय सिंह यादव सपा का स्थानीय नेता है। सीओ मिश्रा ने कहा कि विधायक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में जय सिंह यादव समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 24 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 191(2) (दंगे से संबंधित), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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