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    अवैध शस्त्र फैक्ट्री के दो संचालकों को 10 साल कैद:अमरोहा में अदालत ने दोनों हिस्ट्रीशीटरों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

    6 hours ago

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    अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री चलाने के मामले में अदालत ने दो हिस्ट्रीशीटरों को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को एडीजे तृतीय की अदालत ने नबिया कुरैशी और निषाद उर्फ चीपा को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें बाद में हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 17 मार्च 2021 का है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर तत्कालीन दरोगा प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ढक्का गांव के जंगल स्थित एक खंडहर में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके से ढक्का निवासी नबिया कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, उसका साथी उझारी के मोहल्ला कुरैशियान निवासी निषाद उर्फ चीपा फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से छह तैयार तमंचे, 17 अधबने तमंचे, 20 कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए थे। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से करीब एक माह पहले अवैध हथियार बनाना शुरू किया था। वे पंचायत चुनाव के दौरान इन हथियारों की आपूर्ति की तैयारी कर रहे थे। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अवैध शस्त्र फैक्ट्री मामले में सजा पाने वाले नबिया और निषाद उर्फ चीपा का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। नबिया के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में गोकशी, अवैध शस्त्र, चोरी और हत्या के प्रयास सहित एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, निषाद उर्फ चीपा पर विभिन्न जनपदों में 20 से अधिक आपराधिक प्राथमिकी दर्ज हैं। दोनों सैदनगली थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं।
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