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    बलिया में 1.1 किलो गांजा बरामदगी मामले में दोषी करार:अभियुक्त को 1 साल 3 महीने की जेल, 10 हजार का जुर्माना लगा

    10 hours ago

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    बलिया में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, बलिया ने सुनाया। न्यायालय ने वीके सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पुत्र रामजी सिंह, निवासी छितौनी, थाना मनियर, जनपद बलिया को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दोषी पाया। वर्ष 2020 में गांजा के साथ हुआ था गिरफ्तार अभियोजन के अनुसार, 21 मार्च 2020 को थाना मनियर के तत्कालीन उपनिरीक्षक विजय प्रकाश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीके उर्फ बिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। बरामदगी के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी हरेराम वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा के समन्वित प्रयासों के चलते अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मिली सफलता पुलिस के अनुसार, यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत प्रभावी मॉनिटरिंग और मजबूत पैरवी का परिणाम है। न्यायालय के आदेश के बाद दोषी को नियमानुसार सजा भुगतने के लिए जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।
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