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    बलिया में 28 मार्च तक खाद्यान्न वितरण:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क अनाज मिलेगा

    11 hours ago

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    बलिया में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मार्च 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण 28 मार्च तक किया जाएगा। जिला प्रशासन ने राशन दुकानों के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार, जिले के सभी अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल है। इसके अतिरिक्त, अंत्योदय कार्डधारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की तिमाही के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी भी दी जाएगी। इसकी कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल 54 रुपये होगी। चीनी का वितरण पोर्टेबिलिटी के तहत नहीं होगा और लाभार्थियों को इसे अपनी मूल राशन दुकान से ही प्राप्त करना होगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए भी अलग-अलग विकास खंडों में अनाज वितरण की व्यवस्था की गई है। 3 किलोग्राम चावल वितरित बांसडीह, बेरूआरबारी (ग्राम पंचायत करमपुर, खढैला और नारायणपुर नंबर-02 को छोड़कर), रेवती, बैरिया, मुरलीछपरा, नगरा, सीयर तथा नगर पंचायत मनियर और बेल्थरा रोड में प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम मक्का और 3 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा। वहीं, नवानगर, पंदह (ग्राम पंचायत गौरी, बाछापार और मुजही को छोड़कर) तथा मनियर क्षेत्र में पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं, एक किलोग्राम बाजरा और 3 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इन क्षेत्रों को छोड़कर जनपद के अन्य सभी पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। जिन कार्डधारकों का आधार प्रमाणीकरण ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद असफल हो जाता है, उन्हें 28 मार्च 2026 को मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी के माध्यम से राशन दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे 28 मार्च तक अपनी उचित दर की दुकान से निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
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