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    बरेली में दो अवैध कॉलोनियों पर गरजा बीडीए का बुलडोजर:सुभाषनगर और कैंट में 9 हजार वर्गमीटर में काटी जा रहीं कॉलोनियां कराईं ध्वस्त

    59 minutes ago

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    बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। टीम ने सुभाषनगर और कैंट थाना क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बसाई जा रहीं दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दोनों जगहों पर करीब 9,000 वर्गमीटर भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग, सड़कें और बाउंड्रीवॉल जमींदोज कर दी गईं। बीडीए की इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। करेली में 3 हजार वर्गमीटर में काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी थाना सुभाषनगर क्षेत्र के ग्राम करेली में बब्लू पटेल और वीरेश साहू द्वारा करीब 3,000 वर्गमीटर जमीन पर बिना बीडीए की स्वीकृति के कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां धड़ल्ले से भूखंडों का चिन्हांकन, सड़कें और बाउंड्रीवॉल बनाकर प्लॉटिंग की जा रही थी। शिकायत और जांच के बाद बीडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुखारा में 6 हजार वर्गमीटर में हो रही प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर थाना कैंट क्षेत्र के ग्राम बुखारा में आईटीबीपी कैंप के सामने पोषाकी लाल शर्मा उर्फ पंडित जी द्वारा लगभग 6,000 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना ही यहां सड़कें, नालियां, बाउंड्रीवॉल और प्लॉट की मार्किंग कर दी गई थी। बीडीए टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत पूरी साइट को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। अवैध कॉलोनाइजरों पर चलेगा चाबुक, सील होंगे निर्माण: बीडीए उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा— "शहर में बिना ले-आउट और मानचित्र स्वीकृति के अवैध रूप से कॉलोनियां काटने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अनाधिकृत प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का सख्त रुख जारी रहेगा। प्रवर्तन टीम को शहर भर में सर्वे कर ऐसी अवैध गतिविधियों पर तत्काल ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिक भी भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के झांसे में आने से बचें। कोई भी प्लॉट या मकान खरीदने से पहले बीडीए कार्यालय से यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कॉलोनी का ले-आउट और मानचित्र स्वीकृत है या नहीं, अन्यथा अवैध निर्माण पर होने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।" प्लॉट या मकान खरीदने से पहले बीडीए से जांच लें नक्शा: अपील बरेली विकास प्राधिकरण ने आम जनता को सतर्क करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण पूरी तरह अवैध है, जिसे कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। आम नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई फंसाने से पहले संबंधित भूखंड या भवन के स्वीकृत मानचित्र की पुष्टि प्राधिकरण कार्यालय से जरूर कर लें, ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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