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    Delhi CEO ने राघव चड्ढा की Voter List पर AAP के आरोप खारिज किए, नियमों का हुआ पालन

    2 hours from now

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    दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम राष्ट्रीय राजधानी की मतदाता सूची में सही प्रक्रिया का पालन किए बिना जोड़ा गया था। AAP का दावा था कि उनका नाम शामिल करने में नियमों को नजरअंदाज किया गया। यह आरोप तब लगाया गया जब चड्ढा ने पंजाब की AAP सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाया था, क्योंकि राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम शिफ्टेड (स्थानांतरित) कैटेगरी में डाल दिया गया था। चड्ढा, जो अप्रैल में BJP में शामिल होने वाले अपर हाउस के 10 AAP सदस्यों में से सात में से एक थे, मोहाली में वोटर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: दिल्ली की मतदाता सूची में राघव चड्ढा का नाम शामिल, AAP ने उठाए प्रक्रिया पर सवालAAP नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि चड्ढा ने दावा किया था कि वह पंजाब में वोटर हैं और जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) वोटर लिस्ट को फ्रीज करेगा, तो वह अपना वोट वहां फिर से रजिस्टर करवा लेंगे। उन्होंने दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का ज़िक्र करते हुए पूछा कि चड्ढा का नाम उसमें कैसे आया, जबकि पंजाब और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) एक ही समय पर हो रहा था। भारद्वाज ने ECI से पूछा कि चड्ढा ने क्या प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया है। यह असामान्य है, और हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है।AAP ने चड्ढा पर दिल्ली के राजिंदर नगर में वोटर लिस्ट में पिछली तारीख से एंट्री करवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चड्ढा का कहना है कि उन्होंने सभी ज़रूरी गाइडलाइंस और प्रक्रियाओं का पालन किया और तय तरीकों का इस्तेमाल किया। AAP ने 'वोटर लिस्ट' और 'पार्टी मेंबरशिप रजिस्टर' के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। वे उन सभी लोगों को हटाना चाहते हैं जो [पार्टी चीफ अरविंद] केजरीवाल और उनकी भ्रष्ट AAP से अलग हो रहे हैं। इसे भी पढ़ें: महिपाल ढांडा को ‘जाट समाज पर कलंक’ बताना ओछी और संकीर्ण राजनीति: शमशेर खरकदिल्ली के CEO अशोक कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि वोटर्स को जोड़ने, हटाने या उनमें बदलाव करने का काम सिर्फ़ फ़ॉर्म 6, 7 और 8 के ज़रिए किया जाता है। इन फ़ॉर्म्स पर 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1950' और 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत कार्रवाई की जाती है। बयान में यह भी कहा गया कि कोई भी वोटर साल में कभी भी ये फ़ॉर्म जमा कर सकता है। साथ ही, "पारदर्शी और समावेशी रिविज़न प्रोसेस" के प्रति अपनी पक्की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 
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