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    Delhi Satya Niketan Building Collapse | सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, 51 में से 27 जर्जर इमारतें होंगी ध्वस्त

    1 hour ago

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    राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को हुए दर्दनाक इमारत हादसे (जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी) के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध, जर्जर और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त फटकार के बाद MCD और पुलिस प्रशासन ने पूरी दिल्ली, विशेषकर छात्र बहुल इलाकों में जांच और ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई तेज़ कर दी है। MCD द्वारा वेस्ट, शाहदरा साउथ और अन्य ज़ोन में किए गए विशेष सर्वे के दौरान 51 इइसे भी पढ़ें: दिल्ली की मतदाता सूची में राघव चड्ढा का नाम शामिल, AAP ने उठाए प्रक्रिया पर सवाल 'हॉस्टल डेज़' के पास जर्जर इमारत गिराने की तैयारीसत्य निकेतन में 'हॉस्टल डेज़' के पास स्थित जर्जर इमारत को गिराने की भी तैयारी चल रही है। मंगलवार को इमारत के ऊपरी हिस्से में चल रहे एक वॉटर प्लांट और कैंटीन को हटा दिया गया। गैस कटर का इस्तेमाल करके टिन शेड को भी काटकर हटा दिया गया। अधिकारी अब ढांचे को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: US सेना ने Iran के तेल टैंकरों को बनाया निशाना, Revolutionary Guard ने दी चेतावनीछात्र टूटी-फूटी दीवारों के बीच रहने को मजबूरMCD के सर्वे से यह भी पता चला कि छात्र अभी भी कई असुरक्षित और जर्जर इमारतों में रह रहे थे। PG आवासों में रहने वाले कुछ छात्रों ने अपनी इमारतों की हालत दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए। ऐसे ही एक वीडियो में, एक छात्र को दीवारों में दरारें देखकर डर जाहिर करते हुए सुना जा सकता है और वह कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इमारत का एक हिस्सा गिर सकता है। छात्रों ने यह भी बताया कि दरारें लगातार चौड़ी हो रही थीं और सवाल उठाया कि ऐसी हालत में कोई कैसे रह सकता है। सत्य निकेतन की घटना के बाद, बड़ी संख्या में छात्रों ने इलाका छोड़ना और कहीं और सुरक्षित आवास की तलाश करना शुरू कर दिया है। इस घटना ने छात्रों के परिवारों में भी चिंता और गुस्सा पैदा कर दिया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद MCD का सर्वे तेज़ हुआसत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद MCD ने दिल्ली भर में PG और स्टूडेंट हॉस्टल की जांच जारी रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सिविक अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद ये जांच और तेज़ हो गई है। अधिकारी हॉस्टल में जाकर फायर NOC, हॉस्टल चलाने के लिए ज़रूरी परमिशन और दूसरे ज़रूरी डॉक्युमेंट्स की जांच कर रहे हैं। जो इमारतें कमज़ोर या स्ट्रक्चर के हिसाब से असुरक्षित पाई जा रही हैं, उन्हें सील किया जा रहा है। जांच में ऐसी कई इमारतें भी मिली हैं जिनमें इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं हैं। कुछ मामलों में, प्रॉपर्टी के मालिक फायर डिपार्टमेंट की NOC के बिना ही हॉस्टल चला रहे थे।मंगलवार को लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क और शकरपुर में 35 PG अकोमोडेशन को नोटिस जारी किए गए। कुछ PG के पास फायर NOC नहीं थी, जबकि कुछ में आने-जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता था। MCD ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा के सही इंतज़ाम नहीं किए गए तो इन जगहों को सील किया जा सकता है।तीन महीनों में 959 प्रॉपर्टीज़ तोड़ी गईंMCD ने कहा कि वह पिछले तीन महीनों से दिल्ली भर में गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ़ एक स्पेशल ड्राइव चला रही है। 1 जून से 31 अगस्त के बीच, 959 प्रॉपर्टीज़ को तोड़ने की कार्रवाई की गई। 1 जून से 8 सितंबर के बीच, कुल 471 प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया, जबकि गैर-कानूनी निर्माण के 1,551 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसी दौरान, सिविक बॉडी ने गैर-कानूनी निर्माण के लिए 753 डिमोलिशन ऑर्डर जारी किए।सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में एक और गिरफ़्तारीसत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। सोमवार को गिरफ़्तार किए गए हरिराम गुप्ता और उर्मिला गुप्ता को कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं, उनके बेटे महेश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पूछताछ के दौरान, महेश ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अपने माता-पिता की तरफ़ से इमारत के रखरखाव की देखरेख करता था।उसके अनुसार, इमारत को अगस्त 2025 में 'हॉस्टल डेज़' नाम के PG चलाने वालों को लीज़ पर दिया गया था। महेश ने पुलिस को यह भी बताया कि इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जगह बढ़ाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर भी काम किया जा रहा था। इमारत गिरने वाले दिन, स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिलने के बाद वह कथित तौर पर अपना घर छोड़कर राजस्थान के भिवाड़ी में अपने ससुराल चला गया था। इस बीच, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कासगंज से लेबर कॉन्ट्रैक्टर सानोज को गिरफ़्तार कर लिया है। उसे पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है।दिल्ली सरकार PG को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाने की योजना बना रही हैअवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, साथ ही दिल्ली सरकार PG और हॉस्टल को एक औपचारिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाने की तैयारी कर रही है। सरकार प्रस्तावित 'पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल' पर काम कर रही है, जिसे दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।प्रस्तावित कानून का मकसद छात्रों की सुरक्षा को बेहतर बनाना, मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने पर रोक लगाना और PG में रहने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सिस्टम बनाना है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत, दिल्ली में चलने वाले हर PG का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। PG ऑपरेटरों को 90 दिनों के भीतर ज़ोनल अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। इस प्रक्रिया के लिए पुलिस, MCD और स्थानीय प्रशासन से ज़रूरी NOC भी लेनी होंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद, हर PG को एक यूनिक PG रजिस्ट्रेशन नंबर (PGRN) दिया जाएगा।GovPG पोर्टल PG और हॉस्टल की जानकारी देगानए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत एक खास GovPG पोर्टल का भी प्रस्ताव है। यह पोर्टल PG और हॉस्टल के बारे में जानकारी देगा, जिसमें लिस्टिंग, किराया, उपलब्ध सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।छात्र इस पोर्टल के ज़रिए बिना अपनी पहचान बताए शिकायत भी कर सकेंगे। इसका मतलब है कि शिकायत करने वाले छात्र की पहचान उजागर किए बिना शिकायतों पर कार्रवाई की जा सकेगी।किराये और सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नियमप्रस्तावित कानून में किराये और सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़े नियम भी लाने की कोशिश की गई है। एक किराया रेगुलेशन कमेटी अलग-अलग इलाकों के आधार पर किराये की रेंज तय करेगी। PG ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने के किराये के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकेंगे।तीन महीने से ज़्यादा का किराया एडवांस में लेना भी मना होगा। PG छोड़ने से पहले रहने वालों को 30 दिन का नोटिस देना होगा। प्रस्तावित नियमों में लिंग, जाति, धर्म या मूल राज्य के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव पर भी रोक होगी।CCTV और सिक्योरिटी गार्ड ज़रूरी होंगेसुरक्षा और बचाव के उपाय प्रस्तावित PG नियमों का अहम हिस्सा होंगे। PG एकोमोडेशन के सभी एंट्री पॉइंट और कॉमन एरिया में CCTV कैमरे लगाना ज़रूरी होगा। फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।जिन PG में 15 से ज़्यादा छात्र रहते हैं, वहां रात के समय सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना ज़रूरी होगा। विज़िटर रजिस्टर भी रखना होगा। सुरक्षा के एक और प्रस्तावित उपाय के तहत, इमरजेंसी की स्थिति में छात्रों को तुरंत मदद मिल सके, इसके लिए PG या हॉस्टल के 500 मीटर के दायरे में एक वार्डन का मौजूद रहना ज़रूरी होगा। 
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