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    Donald Trump के हर मूव का कर रहे अध्ययन, US Supreme Court के Tariff फैसले के बाद भारत सरकार सतर्क

    2 hours from now

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    केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय सरकार अमेरिकी टैरिफ और उनके प्रभावों से संबंधित घटनाक्रमों का अध्ययन कर रही है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को रद्द करने के बाद आई है। 6-3 के विभाजित फैसले में, अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प कांग्रेस की मंजूरी के बिना आईईईपीए 1974 के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हमने कल (शुक्रवार) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले पर ध्यान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ रद्द होते ही अचानक चीन के लिए निकले ट्रंप, क्या बड़ा खेल कर रहा अमेरिका?मंत्रालय ने आगे कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। हम इन सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र इस फैसले की जांच करेगा और वाणिज्य मंत्रालय या विदेश मंत्रालय इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे। जोशी ने कहा कि मैंने मीडिया में पढ़ा है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फैसला सुनाया है और भारतीय सरकार उसका अध्ययन करेगी, और जो भी प्रतिक्रिया देनी होगी, वह वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाएगी, न कि मेरे द्वारा।इसे भी पढ़ें: President Macron ने अमेरिकी Supreme Court की तारीफ की, कहा- लोकतंत्र में सत्ता का संतुलन अच्छा हैडोनाल्ड ट्रंप ने 10 प्रतिशत टैरिफ लगायासुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके कुछ टैरिफ संबंधी कार्रवाइयों को समाप्त कर दिया और एक अस्थायी आयात अधिभार लगाने की घोषणा की। यह अस्थायी 10 प्रतिशत आयात शुल्क 24 फरवरी को पूर्वी मानक समय के अनुसार रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। कुछ टैरिफ हटाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर करके अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत "अस्थायी आयात अधिभार" को "मूल्य-आधारित शुल्क" के रूप में लागू किया।
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