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    फेन्सिडिल कफ सिरप मामले में जमानत खारिज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभोर राणा व विशाल सिंह की याचिकाएं रद्द कीं

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फेन्सिडिल कफ सिरप मामले में दो अभियुक्तों विभोर राणा और विशाल सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने पूर्व में दोनों को 18 दिसंबर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद दोनों अभियुक्तों को अब आत्मसमर्पण करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने विभोर राणा और विशाल सिंह की ओर से अलग-अलग दाखिल जमानत याचिकाओं पर पारित किया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने जमानत का विरोध किया था। अभियोजन के अनुसार, कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि फेन्सिडिल कफ सिरप और अन्य दवाओं का अवैध भंडारण नशे के लिए किया जा रहा है। इन दवाओं को अवैध तरीके से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश भेजा जा रहा था। इस पर शासन ने 12 फरवरी 2024 को एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया। 8 अप्रैल 2024 को एसटीएफ को जानकारी मिली कि एक ट्रक में ट्रांसपोर्ट नगर से भारी मात्रा में कफ सिरप लोड करके कूच बिहार, पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। सूचना पर एसटीएफ की टीम ने सुल्तानपुर रोड पर उस ट्रक को रोका और 52 गत्ते कफ सिरप बरामद किए। ट्रक से पकड़े गए चालक धर्मेंद्र कुमार से पूछताछ की गई, जिससे एसटीएफ को पता चला कि पूरे मामले में विभोर राणा और विशाल सिंह की संलिप्तता है। इसके बाद एसटीएफ ने 11 नवंबर 2025 को सहारनपुर से विभोर राणा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था।
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