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    हनुमंत विहार थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमे के आदेश:कोर्ट के आदेश के बावजूद 13 साल में बैंक को नहीं दिला पाए कब्जा

    1 hour ago

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    कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिनव तिवारी की कोर्ट ने हनुमंत विहार थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें कोई स्पष्टीकरण देना है तो 28 मार्च को वह व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दे सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बैंक आफ इंडिया बनाम रानी मिश्रा के बीच चल रहे भूमि विवाद के मुकदमे में छह अप्रैल 2012 को आदेश दिया था, कि भूखंड संख्या 1395 नौबस्ता का कब्जा बैंक आफ इंडिया को दिलाया जाए। करीब 13 साल बीतने के बाद भी थानाध्यक्ष हनुमंत विहार आज तक बैंक को कब्जा नहीं दिला सके हैं। जिस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष हनुमंत विहार को 17 जून 2025 नोटिस देते हुए व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए पूछा था कि आखिर कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। बैंक के अधिवक्ता ने 10 फरवरी को न्यायालय में कहा कि पुलिस कब्जा दिलाने की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुकदमा (प्रकीर्ण वाद) दर्ज करने का आदेश दिया है।
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