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    हरदोई में बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता शिविर आयोजित:वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कानूनी सहायता पर दी जानकारी

    1 hour ago

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    हरदोई में 'विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस' के अवसर पर बुधवार को बिलग्राम तहसील सभागार में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक और सचिव काव्या सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव व तहसीलदार यशवंत सिंह के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती साधना सिंह ने की। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम, उनकी गरिमा की रक्षा और उन्हें कानूनी सहायता तंत्रों की जानकारी देना था। शिविर में तहसील प्रशासनिक अधिकारी साधना सिंह ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बुजुर्गों को भरण-पोषण और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत, यदि संतान संपत्ति लेने के बाद बुजुर्ग की देखभाल नहीं करती है, तो बुजुर्ग उस संपत्ति के हस्तांतरण (गिफ्ट डीड) को रद्द करवा सकते हैं। साथ ही, बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से दुर्व्यवहार करने वाले रिश्तेदारों या संतानों को बेदखल करने का अधिकार भी है। जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दौरान एक रैली भी निकाली गई। लीगल एड क्लिनिक के आशीष तिवारी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक सीधे 'मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल' में शिकायत दर्ज कर मासिक गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से बुजुर्गों को मुफ्त वकील और कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा संचालित टोल-फ्री नेशनल हेल्पलाइन 'एल्डरलाइन' (14567) सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने और परामर्श के लिए उपलब्ध है। पीएलवी रूबी देवी ने शिविर में उपस्थित लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में तहसील के कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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