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    हत्या, पॉक्सो एक्ट में दो दोषियों को उम्रकैद:बलिया में नाबालिग की हत्या में 20-20 हजार का जुर्माना भी लगा

    19 hours ago

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    बलिया में एक नाबालिग की हत्या और पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 8 ने किरण देवी पत्नी परदेशी कुमार बिन्द और परदेशी कुमार बिन्द पुत्र कृष्णा, निवासीगण हरपुर बाजार, थाना उचकागांव, जिला गोपालगंज, बिहार को दोषी ठहराया। इन पर थाना कोतवाली में धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 376 डीबी (सामूहिक दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्तों को 25-25 वर्ष का सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसके अदा न होने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 201 भादवि के तहत अभियुक्तों को चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी की नाबालिग बेटी खेलते हुए लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद 26 फरवरी 2022 को सुबह करीब 6 बजे उसका शव मिला था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वादी को अपनी बेटी की हत्या का संदेह था, जिसके संबंध में उसने प्रार्थना पत्र दिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के कारण यह सजा संभव हो पाई। इस मामले में अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह रहे।
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