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    हाथरस में अपहरण के दोषी को सजा:एक महिला को 4 साल कारावास, ₹12000 अर्थदंड

    6 hours ago

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    हाथरस में एक अपहरण के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को चार साल के कारावास और 12,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा अन्नू देवी नामक अभियुक्त को सुनाई गई है, जिसका मामला थाना हाथरस गेट से संबंधित था। पुलिस के अनुसार, थाना हाथरस गेट में तीन लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक किशोरी को तीन लोग बहला-फुसला कर भाग ले गए थे। यह मुकदमा धारा 363 और 366 भारतीय दंड संहिता के तहत अन्नू देवी पत्नी फूल सिंह, निवासी जोगिया, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस सहित तीन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। एडीजीसी गोविंद वशिष्ठ ने की पैरवी... अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इस मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी गोविंद वशिष्ठ ने की।
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