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    हाथरस में कॉलोनाइजर पर मुकदमा:सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, नजूल निरीक्षक ने कराया केस

    19 hours ago

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    हाथरस गेट कोतवाली में एक कॉलोनाइजर और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नगर पालिका के नजूल निरीक्षक यशुराज शर्मा की शिकायत पर कल देर रात की गई। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर उसका निजी उपयोग किया है। शिकायत के अनुसार, ग्राम हतीसा भगवंतपुर, तहसील एवं जनपद हाथरस क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि से संबंधित गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। राजस्व और नियोजन अधिकारियों की संयुक्त जांच में अवैध कब्जे और अतिक्रमण की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि सरकारी/सार्वजनिक भूमि को 'ग्लोरी गार्डन कॉलोनी' की सीमा में शामिल कर लिया गया था। पोखर का स्वरूप बदल इसे ग्लोरी गार्डन में मिलाया.. भूमि के मूल स्वरूप, जैसे रास्ते, पोखर और नाली, को बदलकर निजी उपयोग में लाया जा रहा था। गाटा संख्या 502 स्थित पोखर का स्वरूप भी राजस्व अभिलेखों से भिन्न पाया गया, जिसके चारों ओर पक्की पटरी और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई थीं। इसी तरह, राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज अन्य भूमि का उपयोग भी ग्लोरी गार्डन कॉलोनी के निर्माण और विकास में किया गया। यह भी सामने आया कि सरकारी भूमियों को कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल में शामिल कर लिया गया, लेकिन आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। जांच रिपोर्ट में इन कृत्यों को सरकारी संपत्ति का अवैध उपयोग और दुर्विनियोजन माना गया है। उपलब्ध अभिलेखों और जांच रिपोर्ट के आधार पर, ग्राम हतीसा भगवंतपुर निवासी मनोज यादव, जो मै. वसुन्धरा ऐस्टेटस के भागीदार हैं, और अन्य पर सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने और उसके मूल स्वरूप में अनाधिकृत परिवर्तन करने का आरोप है। अन्य लोगों पर भी होगी नियमानुसार कार्रवाई... मुकदमे में कहा गया है कि यदि जांच में अन्य व्यक्ति, कॉलोनाइजर या सहयोगी भी इस कृत्य में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएं। इससे संबंधित पत्रावलियां पुलिस को उपलब्ध कराई गई हैं। मुकदमा दर्द करने के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है।
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