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    Jantar Mantar Violence: 120 पुलिसकर्मी घायल, DCP Anand Mishra बोले- जांच के लिए SIT गठित

    8 hours ago

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    जंतर-मंतर के पास हुई बड़े पैमाने पर हिंसा, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) आनंद कुमार मिश्रा और 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, के बाद दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सख़्त कार्रवाई करते हुए बताया कि अभी व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। डीसीपी ने उन चोटों के बारे में विस्तार से बताया जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश के दौरान पुलिस अधिकारियों को लगीं। डीसीपी ने कहा कि लगभग 115 से 120 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई सीनियर अधिकारी घायल हुए और मुझे भी हाथ में चोट लगी है। जांच चल रही है और FIR दर्ज की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम अभी इस पहलू की जांच कर रहे हैं; अभी इसके बारे में जानकारी देना सही नहीं होगा।इसे भी पढ़ें: Paper Leak पर Akhilesh Yadav का बड़ा हमला, बोले- राज खुलने के डर से नहीं हो रहा Education Minister का ResignationDCP मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​प्रदर्शन से जुड़े सभी डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के बाद कई FIR दर्ज की गई हैं। और भी FIR दर्ज की जाएंगी। जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों में लगे 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों की निगरानी की जा रही है। एक SIT पहले से ही सीनियर अधिकारियों की देखरेख में इस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नज़र रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा, पत्थरबाज़ी और तोड़फोड़ के सिलसिले में अब तक पांच FIR दर्ज की हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह हिंसा पहले से रची गई साज़िश का हिस्सा थी; इसके लिए पुलिस शामिल लोगों की पहचान करने के मकसद से 250 से ज़्यादा वीडियो की जांच कर रही है।इसे भी पढ़ें: अचानक CJP विरोध प्रदर्शन में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंच गए जेपी नड्डा, डॉक्टरों के साथ की हाई लेवल मीटिंगपुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और प्रिवेंशन ऑफ़ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट (PDPP एक्ट) की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं। संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली ज़िले के इलाके में बिना इजाज़त ड्रोन उड़ाने के आरोप में एक FIR दर्ज की गई। सूत्रों के मुताबिक, एक और FIR हिंसा की कथित साज़िश से जुड़ी थी, जिसमें पुलिस जांच के दौरान कई अहम सबूत सामने आए। सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में भी दो FIR दर्ज की गई हैं। संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में BNS की कई धाराएँ लगाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं: धारा 223(b) - जो किसी सरकारी कर्मचारी के जारी किए गए आदेश को न मानने या सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी है; धारा 221 - जो सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने या उसे प्रभावित करने से संबंधित है; और धारा 132 - जो सरकारी कर्मचारी को उसका काम करने से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने से जुड़ी है।
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