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    कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 2-मंजिला मस्जिद गिराई जाएगी:संभल में 1200 वर्गमीटर में 4 बुलडोजर के होगी कार्रवाई, पुलिसकर्मियों ने आसपास के घर खाली कराए

    14 hours ago

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    संभल में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी को शनिवार को ध्वस्त किए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तहसीलदार कोर्ट के बेदखली आदेश के बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराएगा। मस्जिद मुस्तफा कादरी को ध्वस्त कर करीब 1200 वर्गमीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जिसमें नगर पंचायत सिरसी से चार बुलडोजर, डंपर-ट्रैक्टर और 20 सफाईकर्मियों को लगाया गया है। वहीं मस्जिद निर्माण को हटाने की कार्रवाई से पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने मौके पर नमाज अदा की। इसके बाद प्रशासनिक टीम द्वारा शीशे और गेट हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिसकर्मियों ने मस्जिद के आसपास के घर को खाली कराया। गांव में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मामला नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव का है। पहले देखिए 4 तस्वीरें…. पढ़िए पूरा मामला… तहसीलदार कोर्ट ने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था। हालांकि मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी कोर्ट में अपील दाखिल की है, लेकिन तहसीलदार कोर्ट में कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कार्रवाई के लिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने विशेष टीम का गठन किया है। नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल को अभियान का प्रभारी बनाया गया है। राजस्व विभाग की टीम के साथ नगर पालिका संभल और नगर पंचायत सिरसी से चार जेसीबी, डंपर-ट्रैक्टर और 20 सफाईकर्मियों की मांग की गई है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान की जमीन है। प्रशासन का दावा है कि इसी जमीन पर लगभग 1200 वर्गमीटर क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसी गाटा पर तीन अन्य मकान भी बने हुए हैं। इसके अलावा गाटा संख्या 410, जो खाद गड्ढे के लिए दर्ज है, उस पर करीब 600 वर्गमीटर क्षेत्र में आठ मकान बने पाए गए हैं। वहीं गाटा संख्या 411, जो वृक्षारोपण के लिए आरक्षित भूमि है, उसके एक हिस्से पर खेती किए जाने की भी बात सामने आई है। मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर हुसैन ने बताया कि यह मस्जिद चौधरी के जमाने की है और सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जबकि करीब 20 से 25 साल पहले इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार कोर्ट में उनके पक्ष को ठीक से नहीं सुना गया। 21 अप्रैल 2026 को तहसीलदार न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित होने के बाद मामला जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा, लेकिन तहसीलदार न्यायालय में कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद मस्जिद के निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि मस्जिद के निर्माण में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आई थी। साक्ष्य नहीं दे सकी मस्जिद कमेटी तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गांव के लोगों ने कब्रिस्तान की भूमि सुरक्षित कराने के लिए शिकायत की थी। जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया है। इसके बाद राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि मस्जिद निजी भूमि पर बनी है। इसके बाद न्यायालय ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया। इस कार्रवाई के लिए थाना नखासा प्रभारी संजय कुमार, थाना कैलादेवी के सचिन कुमार, थाना रायसत्ती के सौरभ त्यागी, महिला थाना प्रभारी रेनू कुमारी सहित विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स के साथ 60 पीएसी जवान भी तैनात किए गए हैं। पहले भी दर्ज हुई थी एफआईआर इस मामले में लेखपाल की शिकायत पर जनवरी 2026 में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आरोप था कि गलत तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कराने का प्रयास किया गया तथा ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया। संभल में हाल के दिनों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कई कार्रवाइयां हुई हैं। प्रशासन ने पिछले वर्ष शेर खां सराय क्षेत्र में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया था। वहीं 5 जून को गुन्नौर क्षेत्र के बाघऊ गांव में सरकारी भूमि पर बने एक अवैध धार्मिक ढांचे को भी हटाया गया था। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अब तक इन पर की कार्रवाई तहसील संभल के गांव राया बुजुर्ग में एक मस्जिद और कुछ मकानों को ध्वस्त किया गया। गांव सलेमपुर सलार में एक मस्जिद को हटाया गया, जबकि गांव ऐंचौड़ा कंबोह में श्री कल्कि धाम के निकट स्थित एक मस्जिद पर कार्रवाई की गई। गांव मुबारकपुर बांद में एक मस्जिद, मदरसा और आठ दुकानों को तोड़ा गया। संभल शहर के थाना हयातनगर क्षेत्र में बिजनौर-आगरा हाईवे पर बनी एक मजार को पीछे हटाया गया। उसके आसपास किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। वहीं, संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव बिछौली में ईदगाह, इमामबाड़ा और पांच मकानों पर कार्रवाई की गई। जिला मुख्यालय बहजोई क्षेत्र में आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर स्थित एक हनुमान मंदिर को भी हटाया गया। चंदौसी के वारिस नगर मोहल्ले में एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया, जबकि सैनिक पेट्रोल पंप के निकट स्थित कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। नगर पंचायत नरौली में सरकारी भूमि पर बने एक मदरसे को हटाया गया। तहसील गुन्नौर के गांव बाघऊ में एक मजार को भी ध्वस्त किया गया। इसके अलावा संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव शेर खां सराय में सरकारी भूमि पर "टीले वाली मस्जिद" के नाम पर किए गए कब्जे को हटाते हुए करीब तीन बीघा भूमि पर बने कब्रिस्तान को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए कब्जा मुक्त कराया गया। ----------------------------- ये खबर भी पढ़िए- गेंद के बहाने घुसा, कारोबारी की पत्नी को मार डाला: सहारनपुर में दोस्त के साथ मिलकर की वारदात; पुलिस ने किया एनकाउंटर सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या पड़ोसी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। वह बॉल लेने के बहाने घर में घुसा और महिला का गला काट दिया। इसके बाद उनके कान काटकर सोने के कुंडल भी लूट लिए थे। दोस्त पर काफी कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने महिला के पड़ोसी युवक के साथ मिलकर वारदात की। पढ़ें पूरी खबर…
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