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    कब्रिस्तान पर हुए निर्माण मामले की 23 मार्च को सुनवाई:संभल के सिविल जज कोर्ट से स्टे, 8 बीघा कब्रिस्तान पर मकान-दुकानों का निर्माण

    3 hours ago

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    संभल में कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों और मकानों के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है,न्यायाधीश ने यह आदेश 27 फरवरी को दिया था, इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। अवैध कब्जे और निर्माण की प्रशासन ने भूमि की पैमाइश की थी। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई राहत दिए बिना तहसीलदार न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए वापस भेज दिया था। मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित विवादित धार्मिक स्थल श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद के निकट 8 बीघा कब्रिस्तान की गाटा संख्या 32/2 से संबंधित है। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन संभल में सलमा रानी पत्नी शहाबुद्दीन सहित कुल 15 लोगों ने वाद दायर किया है। इस वाद में नगर पालिका परिषद संभल के अधिशासी अधिकारी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जिलाधिकारी, तहसीलदार संभल और जिलाधिकारी संभल को प्रतिवादी बनाया गया है। न्यायाधीश ललित कुमार ने 27 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय दिया था। इसकी सुनवाई के लिए 9 मार्च और फिर 16 मार्च की तारीखें निर्धारित की गईं। अब अगली सुनवाई 23 मार्च को होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान, वादी पक्ष और प्रतिवादी संख्या 1 नगर पालिका परिषद संभल के अधिवक्ता उपस्थित थे। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक के पक्ष की ओर से कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं था। 9 मार्च को डीजीसी प्रिंस शर्मा ने उपस्थित होकर याचिका की प्रति प्राप्त की। शुरुआत में सलमा रानी सहित 15 लोगों ने यह याचिका दाखिल की थी, लेकिन बाद में इनमें से चार लोगों ने अपनी याचिका वापस ले ली है। वाद दायर करने वाले प्रमुख लोगों में मतीन खां पुत्र मोइनुद्दीन, अजहरुद्दीन उर्फ हाजी शाहनवाज पुत्र शमीमुद्दीन, हसीन बानो पत्नी जमालुद्दीन, शाजिया मसूद पत्नी कलीम जफर, शमीमा बेगम पत्नी शमीमुद्दीन, सलमा रानी पत्नी शाहबुद्दीन, बाबर खां पुत्र सुल्तान हुसैन, साजिद खां पुत्र एजाज खां, अतीक अहमद उर्फ अतीक खां पुत्र लतीफ अहमद और मोहम्मद उवैस पुत्र मोहम्मद हनीफ शामिल हैं।
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