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    कंगना रनौत केस: पुलिस आख्या पर वादी पक्ष की आपत्ति,:अधूरी विवेचना का लगाया आरोप, 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

    13 hours ago

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    कंगना रनौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई शनिवार को अदालत में हुई, जिसमें वादी पक्ष ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आख्या को अधूरा बताते हुए उस पर गंभीर आपत्ति जताई। अदालत में हुए तर्क-वितर्क के बीच न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि न्यू आगरा पुलिस ने कंगना रनौत का बयान दर्ज किए बिना और उनसे कोई पूछताछ किए बिना केवल उनके अधिवक्ता के कथनों के आधार पर आख्या तैयार कर अदालत में प्रस्तुत कर दी। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि विवेचना अधूरी है क्योंकि न तो विपक्षी से बयान लिया गया है और न ही आवश्यक साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। वादी पक्ष ने न्यायालय से मांग की कि मामले की पारदर्शिता और न्यायहित में कंगना रनौत को स्वयं कोर्ट में तलब कर उनसे पूछताछ की जाए तथा उनका बयान दर्ज किया जाए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की प्रति कंगना रनौत की जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान को उपलब्ध कराते हुए उस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 8 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित कर दी। वहीं, कंगना रनौत की अधिवक्ता अनुसुइया चौधरी की ओर से जूनियर अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह अस्वस्थ होने के कारण बहस में उपस्थित नहीं हो सकतीं, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर वादी पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्षी पक्ष मामले को लंबा खींच रहा है और लगातार बहस से बच रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने विपक्षी पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई 2026 निर्धारित कर दी। पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? मामले की पिछली सुनवाई 20 मई 2026 को हुई थी। इस दौरान कंगना रनौत की ओर से उनकी जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान ने अदालत में लिखित बहस (रिटन आर्ग्युमेंट) दाखिल की थी। इसके साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए थे। इन दस्तावेजों की प्रतियां परिवादी पक्ष को भी उपलब्ध कराई गई थीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतिम बहस के लिए 6 जून 2026 की तारीख तय की थी। इससे पहले 30 अप्रैल 2026 को कंगना रनौत की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने अपनी जूनियर अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही, उस दिन प्रस्तावित आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध किया था। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश पारित नहीं किया और मामले की अगली सुनवाई 20 मई के लिए तय कर दी थी।
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