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    कर्नाटक में Diwali पर रात 8 से 10 बजे तक ही Green Crackers जलाने की अनुमति

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    बेंगलुरु, दो नवंबर दीपावली से पहले कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए लोगों को हरित पटाखों का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतिशबाजी से बचने और केवल रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने का निर्देश दिया। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। पुलिस ने कहा कि पटाखे फोड़ने के दौरान किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में तत्काल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 या 108 पर संपर्क कर सहायता लेनी चाहिए।पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि आतिशबाजी केवल निर्धारित समय रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही की जानी चाहिए और इस दौरान केवल हरित पटाखों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बयान में कहा गया, ‘‘बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और अन्य भीड़भाड़ वाले या संवेदनशील स्थानों सहित सार्वजनिक जगहों पर पटाखे नहीं चलाए जाने चाहिए।’’ लोगों को पटाखे चलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने और छप्पर वाले ढांचों, झोपड़ियों, ज्वलनशील पदार्थों, वाहनों, पेड़ों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के पास आतिशबाजी करने से बचने की सलाह दी गई है जिनमें आग लग सकती है। पुलिस ने कहा कि बच्चों को निगरानी के बिना पटाखे चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।माता-पिता और अभिभावकों को बच्चों के साथ रहकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें। पुलिस ने लोगों से अत्यधिक शोर करने वाले पटाखों के इस्तेमाल से बचने की भी अपील की। उसने कहा कि तेज आवाज से बुजुर्गों, मरीजों, शिशुओं और अन्य लोगों को परेशानी हो सकती है और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है।पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन मंचों या अनधिकृत विक्रेताओं से पटाखे खरीदने को लेकर भी आगाह किया। पुलिस ने कहा, ‘‘यदि पटाखों की अवैध बिक्री या भंडारण का पता चलता है तो स्थानीय पुलिस को सूचित करें या 112 नंबर पर फोन करें।’’ पुलिस ने लोगों से केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से पटाखे खरीदने और यह सुनिश्चित करने के लिए पैकेट पर दिए गए क्यूआर कोड या लेबल की जांच करने को कहा कि उत्पाद असली और अधिकृत हैं।
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