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    कोर्ट ने वरिष्ठ लिपिक की याचिका पर दिया आदेश:SDM को 10 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होगी, फर्जी मार्कशीट से प्रमोशन का आरोप

    5 hours ago

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    हाथरस में एक मामले में न्यायालय ने एसडीएम सदर को जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश नगर पालिका के एक वरिष्ठ लिपिक की याचिका पर दिया गया है, जिसमें एक अन्य कर्मचारी पर धोखाधड़ी और फर्जी मार्कशीट के जरिए पदोन्नति पाने का आरोप है। याचिकाकर्ता विद्यासागर शर्मा वर्तमान में नगर पालिका परिषद हाथरस में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि लेखा लिपिक संजय अग्रवाल ने अपनी पदोन्नति के लिए धोखाधड़ी और कूटरचना करके बीकॉम की फर्जी मार्कशीट लगाई है। विद्यासागर शर्मा के अनुसार, संजय अग्रवाल की मार्कशीट पर अंकित एनरोलमेंट नंबर PROV/Jul 11/54524 की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई थी। जांच में पता चला कि यह मार्कशीट फर्जी और कूटरचित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस फर्जीवाड़े से उन्हें और अन्य कर्मचारियों को पदोन्नति के संबंध में हानि हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले पुलिस अधीक्षक, हाथरस को तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हाथरस को भी प्रार्थना पत्र भेजा गया, पर वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 24 मार्च को होगी अगली सुनवाई... इन परिस्थितियों के कारण, विद्यासागर शर्मा को मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जयहिंद कुमार सिंह ने एसडीएम सदर, हाथरस को आदेश दिया है कि वे प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्वयं प्रारंभिक जांच करें और 10 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है।
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