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    खुले में उड़ती खोई, आंखों में जलन:नियमों की धज्जियां उड़ा रही यशपक्का पेपर्स लिमिटेड

    8 hours ago

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    अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग पर दर्शननगर स्थित यशपक्का पेपर्स लिमिटेड की औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियंत्रण नियमों को खुलेआम चुनौती देती नजर आ रही है। मिल परिसर में गन्ने की खोई बिना ढके ऊंचे ढेरों में जमा है, जिसके सूक्ष्म कण तेज हवा के साथ राजमार्ग पर फैल रहे हैं। इससे राहगीरों की आंखों में जलन, दृश्यता में कमी और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिल गेट नंबर 1 से 3 के बीच निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण के कोई प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए। पर्यावरण सुरक्षा मानकों के अनुसार औद्योगिक कच्चे माल को खुले में रखने, धूल नियंत्रण प्रणाली न लगाने और सार्वजनिक मार्ग पर कणों का फैलाव रोकने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। इसके बावजूद न तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और न ही ढंकने या बैरिकेडिंग की व्यवस्था दिख रही है। पारखान निवासी राम निहाल मौर्य, पूर्व राम जनम मौर्या ने आरोप लगाया कि नियम केवल आम लोगों पर लागू होते हैं, जबकि बड़े उद्योगों पर निगरानी कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि खुले में उड़ती खोई से राहगीरों की आंखों को नुकसान हो रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उधर, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आर.वी. सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही खोई को सुरक्षित तरीके से ढकने और धूल नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो वे प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। नहीं दी कोई सफाई यशपक्का पेपर्स लिमिटेड ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया है। जिम्मेदार बोले- क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आर.वी. सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर मिल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लेकर सवाल अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग पर औद्योगिक गतिविधियों से उड़ती धूल और खुले में कच्चे माल के भंडारण की शिकायतों के बीच प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यावरण कानून स्पष्ट करते हैं कि किसी भी उद्योग द्वारा धूल, कण या प्रदूषक तत्वों को खुले वातावरण में फैलने देना दंडनीय है। कानून क्या कहते हैं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उद्योगों को धूल नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था करना अनिवार्य है। खुले में कच्चा माल रखने, बिना कवर भंडारण या सार्वजनिक मार्ग तक कणों के फैलाव को रोकना प्रबंधन की जिम्मेदारी मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार उद्योगों को संचालन से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति और संचालन सहमति लेना आवश्यक है। यदि औद्योगिक गतिविधि से मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को हानि होती है तो कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। भंडारण और निर्माण कार्य के मानक उड़ने वाले पदार्थों को ढंककर रखना, सीमित ऊंचाई में भंडारण, घेराबंदी, नियमित पानी का छिड़काव और धूल रोकने के लिए अवरोध लगाना अनिवार्य माना जाता है। निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण उपाय न करना भी नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कार्रवाई का अधिकार किसके पास इन नियमों के पालन की निगरानी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। उल्लंघन की स्थिति में नोटिस जारी करने, जुर्माना लगाने, संचालन रोकने और कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान है। विशेषज्ञों की राय पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा धूल नियंत्रण मानकों की अनदेखी सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ऐसे मामलों में त्वरित निरीक्षण और जवाबदेही तय करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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