Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Land for Job Scam: Delhi कोर्ट ने Lalu Yadav और Rabri Devi पर तय किए आरोप, अब चलेगा मुकदमा

    3 hours from now

    1

    0

    सोमवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के सीबीआई मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए, आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। यह मामला रेलवे ग्रुप डी की नौकरियां उम्मीदवारों को ज़मीन के बदले दिलाने के कथित अपराध से संबंधित है। इसे भी पढ़ें: Patna Civil Court में फिर Bomb Threat, लगातार दूसरे दिन की धमकी से मचा हड़कंपविशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जब तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति न दी जाए। मीसा भारती ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है। 9 जनवरी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।आरोप तय करते समय, सीबीआई की विशेष अदालत ने टिप्पणी की थी, प्रथम दृष्टया, लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इच्छुक नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्ति हासिल करने की साजिश रची गई थी। अदालत ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे। अदालत ने मुख्य कार्मिक अधिकारियों (सीपीओ) और रेलवे अधिकारियों सहित 52 आरोपियों को बरी कर दिया। कार्यवाही के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई। सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप तय किए गए थे। इसे भी पढ़ें: शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र की मजबूत आधारशिला: Arif Mohammad Khanविशेष न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आर्द्रपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट संकेत मिलता है। बहस के दौरान, लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि जमीन के बदले नौकरी का मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गईं। बिक्री विलेख हैं जो दर्शाते हैं कि जमीनें पैसे देकर खरीदी गईं।
    Click here to Read more
    Prev Article
    CBSE क्लास 10 बोर्ड परीक्षा पर बड़ा अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए पहले बोर्ड एग्जाम में शामिल होना जरूरी
    Next Article
    मणिशंकर अय्यर का बड़ा दावा: MK Stalin बनेंगे INDIA गठबंधन के 'Kingmaker', Rahul Gandhi की राह होगी आसान

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment