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    लिंक एक्सप्रेस-वे भूमि अधिग्रहण, दरें निर्धारित:शहरी क्षेत्र में दो गुना, ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना मुआवजा मिलेगा

    18 hours ago

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    प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आई है। प्रशासन ने किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरें निर्धारित कर दी हैं। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट का दो गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, जनपद में प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली अधिकांश भूमि ग्रामीण श्रेणी में आती है। जिले में केवल औरंगाबाद कस्बा ही शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औरंगाबाद में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा मिलेगा, जबकि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेस-वे प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच तेज और सुगम संपर्क स्थापित करना है। इस परियोजना के लिए जिले के कई गांवों की भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसके लिए प्रशासन ने पहले ही सर्वे और अन्य प्रारंभिक औपचारिकताएं शुरू कर दी थीं। अधिकारियों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसानों को निर्धारित मानकों के अनुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसानों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जिले में यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही, व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।
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