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    मामूली FIR छिपाने पर नौकरी से नहीं कर सकते वंचित:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयन रद्द करने का आदेश किया निरस्त

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि मामूली धाराओं में दर्ज FIR की जानकारी आवेदन में नहीं देने मात्र से किसी अभ्यर्थी का चयन रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को भी देखा जाना जरूरी है। यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने अनिल कुमार यादव की याचिका पर दिया। याची का वाराणसी में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ था। उसके खिलाफ IPC की धारा 323, 504, 506 और 427 में FIR दर्ज थी। आवेदन में इसका जिक्र नहीं करने के आधार पर 14 जनवरी 2007 को उसका चयन रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह और कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम संदीप कुमार के फैसलों का हवाला देते हुए चयन निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामूली अपराध के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार से नीति बनाने को कहा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से ऐसी नीति बनाने को भी कहा है, जिसमें स्पष्ट हो कि किन अपराधों में चयन रद्द होगा और किन मामलों में नहीं। इससे नियुक्ति प्राधिकारियों को भविष्य में निर्णय लेने में स्पष्टता रहेगी।
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