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    मिर्जापुर में हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास:2016 में चोरी के बाद प्रॉपर्टी डीलर की हुई थी हत्या

    2 hours ago

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    मिर्जापुर में प्रॉपर्टी डीलर मीना सिंह हत्याकांड के दो दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शबीह जेहरा की अदालत ने दिलीप सिंह पटेल और शन्नू खां उर्फ शहनवाज खां को 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। यह मामला 16 मार्च 2016 का है, जब शहर कोतवाली क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर डॉ. मीना सिंह की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। उनकी बहन जया सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायाधीश शबीह जेहरा ने दोनों आरोपियों दिलीप सिंह पटेल और शन्नू खां उर्फ शहनवाज खां को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) और 380 (चोरी) के तहत दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस प्रकरण में अभियोजन अधिकारी श्रीधर पाल, विवेचक निरीक्षक डी.पी. शुक्ला, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी आशुतोष कुमार चंद्र और पैरोकार आरक्षी सोनू राव व गणेश प्रसाद ने प्रभावी पैरवी की।
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