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    मुरादाबाद में ट्रिपल तलाक में पहली सजा:अदालत ने महिला के पति को 5 साल कैद की सजा सुनाई, 36 हजार जुर्माना भी

    4 hours ago

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    ट्रिपल तलाक को लेकर 2019 में बनाए गए कानून के तहत मुरादाबाद में पहली सजा हुई है। एडीजे-प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने पीड़ित महिला के पति को 5 साल कैद और 36 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2021 का है। पाकबड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 7 जुलाई 2021 को भोजपुर थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने तब कहा था कि उसकी शादी करीब 7 साल पहले भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव मकसूदपुर निवासी वाजिद के साथ हुई थी। संतान नहीं होने पर पति दूसरी शादी करना चाहता था। ससुराल वाले भी इसे लेकर ताने देते थे। पीड़िता ने एफआईआर में कहा था कि 4 जुलाई 2021 की सुबह करीब 6 बजे पति वाजिद ने उसके साथ मारपीट की और उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। इसके बाद तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलेकर धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना की और कोर्ट मे आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे-प्रथम अनिल कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने वाजिद को दोषी करार देते हुए उसे ट्रिपल तलाक के लिए 3 साल और तेजाब उड़ेलने के लिए 5 साल की सजा सुनाई है।
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