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    मिंत्रा को गलत डिलीवरी पर जुर्माना:उपभोक्ता आयोग ने ₹30,000 का जुर्माना लगाया, ₹26,520 ब्याज सहित लौटाने का आदेश

    2 hours ago

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    भदोही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा पर गलत सामान भेजने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को राहत प्रदान की। मामले के अनुसार, ज्ञानपुर भदोही निवासी अरुण कुमार मोदनवाल ने 21 नवंबर 2023 को मिंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 26,520 रुपये में 'कार्ल लेगरफेल्ड मॉक कॉलर पफर जैकेट' (लार्ज साइज) खरीदी थी। आरोप है कि डिलीवरी मिलने पर पार्सल खोलने पर जैकेट के स्थान पर कम कीमत का किड्स हाफ पैंट प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा तत्काल शिकायत, रिटर्न अनुरोध और नोटिस भेजे जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान विपक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि कंपनी केवल एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि, आयोग ने इस तर्क को खारिज करते हुए माना कि प्लेटफॉर्म उपभोक्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म का दायित्व है कि उसके माध्यम से बेचे जा रहे उत्पादों की डिलीवरी सही और विश्वसनीय हो। आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह की पीठ ने मिंत्रा ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी (विपक्षी संख्या 1 व 2, पंजीकृत कार्यालय—बेंगलुरु) को निर्देशित किया। आदेश के तहत, कंपनी को परिवादी को 26,520 रुपये की धनराशि खरीद तिथि 21 नवंबर 2023 से निर्णय/आदेश की तिथि तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापस करनी होगी। इसके अतिरिक्त, मिंत्रा को मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 25,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। आयोग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्णय का अनुपालन दो माह के भीतर नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त समस्त देय धनराशि पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के लिए अनिवार्य होगा। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई। यह जानकारी जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत द्वारा दी गई।
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