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    MoRTH New Rules: अब सड़क पर खुले नहीं दौड़ेंगे Tippers और Dumpers, मंत्रालय ने जारी किया कड़ा नोटिफिकेशन

    50 minutes ago

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    क्या आपने कभी किसी खुले ट्रक के पीछे गाड़ी चलाई है, यह डरते हुए कि उसमें लदा सामान आपकी गाड़ी पर गिर सकता है? या क्या आपको कभी कचरे के ऐसे ट्रक के पास से गुज़रना पड़ा है जिससे बदबू आ रही हो क्योंकि वह ढका हुआ नहीं था? हममें से ज़्यादातर लोगों ने ऐसी स्थितियों का सामना किया है। अगले साल अप्रैल से भारतीय सड़कों पर चलने वाले लोग सुरक्षित और बिना बदबू के सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि नए नियम लागू होने वाले हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत में टिपर और डंपर के लिए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। इसके तहत, 1 अप्रैल 2027 से सड़क पर चलते समय इन गाड़ियों में अपना सामान (लोड) ढकने के लिए एक सिस्टम लगाना ज़रूरी होगा।इसे भी पढ़ें: पुतिन ने जमीन के सीने पर दिखा दी अपनी ताकत, धड़धड़ाते हुए भारत में ट्रेन लेकर आने वाला है दोस्त रूस! चीन हैरान, अमेरिका परेशानमंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (बारहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत 28 जुलाई 2026 को यह नोटिफिकेशन जारी किया। यह नोटिफिकेशन 7 अगस्त को भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित हुआ था। इस संशोधन में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 में बदलाव किया गया है, जिसमें खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया है कि सड़क पर चलते समय टिपर और डंपर में ले जाए जा रहे सामान को कैसे सुरक्षित रखा जाए। यह बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। उस तारीख से, सभी टिपर और डंपर में ऐसा सिस्टम लगाना होगा जो सड़क पर चलते समय गाड़ी के लोड वाले हिस्से (बॉडी) को ऊपर से ढक सके।टिपर और डम्पर गाड़ियों की लोड बॉडी बंद होनी चाहिएलोड बॉडी, टिपर या डम्पर के पीछे का बड़ा कंटेनर जैसा हिस्सा होता है, जिसमें मिट्टी, रेत, बजरी और अन्य भारी सामान ले जाया जाता है। गज़ट नोटिफिकेशन के अनुसार, कवरिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रोलिक या मैकेनिकल तरीके से काम करने वाला हो सकता है। आसान शब्दों में, इसका मतलब है कि गाड़ी में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लोड को बिना हाथ से लगाए गए कवर पर निर्भर रहे, ढका जा सके। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि लोड बॉडी की छत को ढकने के लिए किसी भी सही मटीरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, जब गाड़ी सड़क पर चल रही हो, तो लोड बॉडी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार गाड़ी चलना शुरू हो जाए, तो ले जाए जा रहे सामान को तय सिस्टम से ढका हुआ होना चाहिए। नोटिफिकेशन में बताए गए इस नियम का मकसद यह पक्का करना है कि "सड़क पर चलते समय लोड बॉडी पूरी तरह से बंद रहे।
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