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    नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल कारावास:सोनभद्र में साढ़े 6 साल पहले की थी दरिंदगी, 80 हजार जुर्माना लगाया

    1 hour ago

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    सोनभद्र में करीब साढ़े छह वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी मुमताज अंसारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। अर्थदंड की राशि में से 65 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 24 अप्रैल 2019 का है। शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि सुबह 4 बजे उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को मुमताज अंसारी दुष्कर्म करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मुमताज अंसारी रामगढ़, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र का निवासी है और शाहगंज में किराए के मकान में रहकर गाड़ी चलाने का काम करता था। इस तहरीर के आधार पर शाहगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने अदालत में दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। इसके अतिरिक्त, नौ गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन भी किया गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने मुमताज (38) वर्ष को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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