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    नए आपराधिक कानूनों Vishnu Deo Sai Chhattisgarh गृह विभाग कार्यशाला

    6 hours ago

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    रायपुर, दो अगस्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कहा कि नये आपराधिक कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि ऐसी नागरिक-केंद्रित व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें पीड़ितों को समय पर न्याय मिले और अपराधी कानून से बच ना सकें। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लेकर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है। साय यहां राज्य के गृह विभाग द्वारा आयोजित ‘नये आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय को सशक्त बनाने’ विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि नये आपराधिक कानून वर्तमान समय की जरूरतों और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून नागरिकों को तेज, पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करके देश की न्याय वितरण प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव लाये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पुराने कानून ऐसे समय में बनाए गए थे, जब डिजिटल प्रौद्योगिकी, सीसीटीवी निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।आज अपराधों का स्वरूप बदल चुका है और न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी की भूमिका अनिवार्य हो गई है।’’ साय ने कहा कि नये कानूनी ढांचे में डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक फॉरेंसिक जांच को मान्यता दी गई है, जिससे अपराधों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित होने से आपराधिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से न्याय वितरण प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और प्रभावी हुई है।उन्होंने कहा कि पहले समन की तामील में कई दिन लग जाते थे, जबकि अब ई-समन प्रणाली के जरिए समन तत्काल भेजे जा सकते हैं और उनकी डिजिटल निगरानी भी संभव है। उन्होंने कहा कि ‘न्याय श्रुति’ जैसे राष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस मंच अदालत की कार्यवाही की सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्डिंग तथा ऑनलाइन और ‘हाइब्रिड’ सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) का उल्लेख करते हुए साय ने कहा कि देशभर के पुलिस थानों को डिजिटल रूप से जोड़ा जा चुका है, जिससे आपराधिक रिकॉर्ड तक तत्काल पहुंच और त्वरित पुलिस कार्रवाई संभव हो सकी है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस थाने ऑनलाइन संचालित हो रहे हैं और राज्य में अब तक 1,97,547 प्राथमिकी (एफआईआर) डिजिटल माध्यम से दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा किस अवधि का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) ने न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन, जेल विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच सुरक्षित डिजिटल समन्वय स्थापित किया है, जिससे सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के कारण न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी काफी कम हुई है।कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि तीनों नये आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी-आधारित और दक्ष बनाएगा। मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने बताया कि जून महीने के दौरान जिला अदालतों में लगभग 9,910 मामलों तथा उच्च न्यायालय में 58 मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से ‘न्याय श्रुति’ मंच का व्यापक उपयोग करने का आग्रह किया।उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह कार्यशाला न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी।
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