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    नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ गैर जमानती वारंट:गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई, 8 साल पहले युवक को थप्पड़ मारा था

    4 hours ago

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    गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। मामला 2018 का है। आरोप है कि उस दौरान धर्मेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। मामले में धर्मेंद्र कुमार ने कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। वादी धर्मेंद्र कुमार के अधिवक्ता भजनलाल गौतम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मामले में आरोप पत्र पर कार्रवाई के लिए सुनवाई चल रही है। चंद्रशेखर के खिलाफ पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, लेकिन वह लगातार न्यायालय की कार्यवाही से अनुपस्थित हैं। संपत्ति की कुर्की की मांग अधिवक्ता ने अदालत से चंद्रशेखर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई करने की मांग की। धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति की उद्घोषणा और धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई का प्रावधान है। वादी पक्ष की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र और मामले की सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर की गैरहाजिरी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार होगी। युवक ने पूछा था-इतने हथियार लेकर क्यों लाए? गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र ने बताया कि 2018 में वह साहिबाबाद क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे। धर्मेंद्र ने चंद्रशेखर से पूछा कि इतने हथियार लेकर क्यों आए हैं? इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है कि राइफल हैं। धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि राइफल दिखाई दे रही हैं। धर्मेंद्र का आरोप है कि इसके बाद चंद्रशेखर, उनके साथी गुलजार सिद्दीकी और पंकज जाटव समेत करीब 15 अज्ञात लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की चार्जशीट से पंकज जाटव का नाम बाद में निकाल दिया गया था। खबर अपडेट की जा रही है…
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